हाथरस। जिला प्रोबेशन अधिकारी जी.पी. सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ’’कन्या सुमंगला योजना’’ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। कन्या सुमंगला योजना 1 अपै्रल 2019 से लागू है।
कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित है: लाभार्थी का परिवार उ.प्र. का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू. 3,00,000/- हो, किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार का आकार (साइज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोल ली गयी संतानों को सम्मलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाऐं इस योजना की लाभार्थी होंगी।
कन्या सुमंगला योजना 06 श्रेणियों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को धनराशि वितरण की श्रेणियाॅ निम्नवत् निर्धारित हैं: प्रथम श्रेणी की किस्त बालिका के जन्म होने पर रू. 2,000 एक मुश्त, द्वितीय श्रेणी की किस्त बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू. 1,000 एक मुश्त, तृतीय श्रेणी की किस्त कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000 एक मुश्त, चतुर्थ श्रेणी की किस्त कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000 एक मुश्त, पंचम श्रेणी की किस्त कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3,000 एक मुश्त तथा षष्टम् श्रेणी ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स मे प्रवेश लिया हो रू. 5,000 एक मुश्त प्रदान की जायेगी।
लाभार्थी को योजनान्तर्गत देय धनराशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। कन्या सुमंगला योजना से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, क.न.-1, पुराना कोषागार तहसील सदर, अलीगढ़ रोड, हाथरस में की जा सकती है। मोबाइल न. 7838892204, 8534029161 तथा 9719402532 पर सम्पर्क कर सकते है।
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