पति ने मोवाइल पर भेजा तीन तलाक का मौसेज, महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार
हाथरसः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तीन तलाक बिल को मंजूरी देने के बाद से मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर दौड गई है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। बीती 25 जुलाई को इसे लोकसभा व 30 जुलाई को राज्यसभा में पास कराया गया। 19 सितंबर 2018 के बाद हुए तीन तलाक के मामलों का इसी कानून के तहत निपटारा किया जाएगा।
इसी क्रम में हाथरस के कांशीराम कालोनी की रहने वाली महिला शमापरवीन ने इसी कानून के तहत कोतवाली हाथरस में पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई है। शमापरवीन ने बताया कि उसके पति एहसान निवासी सादाबाद ने 15 जुलाई को उसे मोवाइल पर मौसेज भेज कर उसे तलाक तलाक तलाक बोला। शमापरवीन ने बताया कि उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई भी और शमा पर दो बच्चे भी हैं। लेकिन दहेज की मांग को लेकर आए दिन एहसान उससे मारपीट करता रहता है। शमापरवीन को 15 जुलाई को एक स्टांप पर तलाकनामा लिखबाकर उसे मोवाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजा दिया।
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