विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धजनों के भरण-पोषण पर डाला गया प्रकाश


हाथरस।
लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विष्णु कुमार शर्मा ने बताया है कि आज 3 जुलाई 2019 दिन बुधवार को प्राथमिक विद्यालय ग्राम मगटई हाथरस में वृद्धजनों के भरण-पोषण, लोक अदालत व मध्यस्थता के लाभ, निशुल्क विधिक सहायता, एंव शिक्षा का अधिकार पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस श्रीमती शिव कुमारी, की अध्यक्षता में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
       शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित जनता को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि अपने माता-पिता तथा बुजर्गो का मान-सम्मान करने के लिये हम भावी पीढ़ी को रास्ता दिखाएं, ताकि आगे चलकर यही बच्चे हमें सम्मान दे सकें। उन्होने कहा कि सभी लोगों को बिना किसी लोभ-लालच के वृद्धजनों की सेवा और भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिये सदैव तत्पर है। उन्हांेने माता-पिता के भरण-पोषण के सम्बन्ध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बैंक सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों की सुविधा के लिये अलग से काउण्टर की व्यवस्था के बारे में बताया।
  इसके अतिरिक्त उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुये बताया कि 13 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें आप अपने छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाये उन्होने कहा कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। सचिव द्वारा बताया कि जिला प्राधिकरण का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक्ट में वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने पर प्राधिकरण द्वारा जाॅच उपरान्त निःशुल्क अधिवक्ता से परामर्श हेतु आदेश दिया जाता है। उन्होंने मीडियेशन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि जिला मीडियेशन सेन्टर, जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराया जाता है, इसमें पति-पत्नी के विवाद, सिविल वाद तथा ऐसे सभी विवाद जो समझौते के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते है, में मध्यस्थगण द्वारा सुलह समझौता कराया जाता है। समझौते के उपरान्त उसकी आख्या सम्बन्धित न्यायालय को भेज दी जाती है और मीडियेशन की रिपोर्ट के आधार पर मामलें का निस्तारण कर दिया जाता है। इससे दोनो पक्षों के मध्य सामजस्य बना रहता है।
श्री सन्तोष कुमार राजौरिया, राजस्व निरीक्षक हाथरस ने अपने वक्तव्य में शिविर में उपस्थित जनता को आय एवं जातीय प्रमाण प्रमाण बनवाने के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी तथा इसके साथ-साथ दाखिल खारिज के सम्बन्ध में एवं बटवारें एंव मैड़बन्दी के वादों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इसके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन श्री अतुल जैसवाल, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा किया गया, तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकारी योजना की जानकारी भी दी। इस अवसर पर ग्रामीण जनता उपस्थित रही। ग्रामीण जनता ने अपनी समस्यायें बताई, जिनके सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्व निरीक्षक हाथरस द्वारा परामर्श दिया गया। ग्राम प्रधान द्वारा सभी उपस्थित गणमान्य का धन्यवाद व्यक्त किया गया।  
जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल श्री अतुल कुमार जैसवाल, व प्रधानाचार्य वीरबहादुर सिंह तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री महावीर सिंह आदि उपस्थिति रहे।      



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