हाथरसः जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने बताया है कि जनपद के समस्त शीतगृह स्वामियों से शीतगृह लाइसंेन्स नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख जमा कराने की अपेक्षा से विभिन्न समाचार पत्रों में दि0 08 जनवरी 2019 एवं 21 फरवरी 2019 को सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। परन्तु अभी तक कई शीतगृह स्वामियों द्वारा लाइसेन्स नवीनीकरण/लाइसेन्स हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये है।
उक्त मामलो को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने संज्ञान में लेते हुए शीतगृह स्वामियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की चैतावनी दी है। उन्होने कहा है कि शीतगृह स्वामी लाइसेन्स नवीनीकरण/लाइसेन्स हेतु आवश्यक अभिलेख अगामी 15 दिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि शीतगृह में वर्ष 2019 में आलू भण्डारित नही किया गया है तो भण्डारण न करने सम्बन्धी सूचना भी अबिलम्व जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें। अन्यथा की दशा में बिना लाइसेन्स अवैध कारोबार करने पर शीतगृह अधिनियम 1976 के निहत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिसके लिये शीतगृह स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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