हाथरसः शहर में गुप्त रोगों के नाम पर बिना डिग्री वाले फर्जी झोला छाप डाक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज, इसके एबज में मरीजों से ठग रहे हैं हजारों रूपए। जीहां आप अलीगढ रोड पर चले जाएं चाहे आगरा रोड पर सभी जगह इन झोलाछापों के विज्ञापन लगे हुए मिलेंगें। एसे दवाखाने आज कल सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी जांच के आदेश दिए हैं। 2013 में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर में हाशमी दवाखाने समेत 20 दवाखानों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिन पर गलत प्रचार के जरिए लोगों को ठगने के आरोप थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव (मेडिकल एजुकेशन) अनिता भटनागर जैन ने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वो दवाओं और चमत्कारिक (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 को सख्ती से लागू कराएं. सरकार ने ऐसे दवाखानों के अलावा ताबीज जैसी चीजें बेचने वालों और उनके विज्ञापन देने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं लखनऊ के हाशमी दवाखाने की ओर से सेक्स ताकत बढ़ाने के विज्ञापन देना औषधि और जादुई उपचार अधिनियम (आपत्तिजनक विज्ञापन) 1954 की धारा 3 का उल्लंघन बताया गया था। उक्त मामले में जिला प्रशासन से वार्ता की गई आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अपने आप को काफी व्यस्थ बताया। प्रकाश टाकीज के निकट चल रहे गुप्त रोगी दवाखाने में एक मरीज से 2300 रूपए ले लिए गए इसके बदले में सैक्स पावर बढाने की तीन गोली व एक स्वर्णभस्म के नाम से जैल दिया गया। जिसे खाने से मरीज को पेट संबंधित बीमारियों होने लगी हैं। उक्त मरीज ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई है। सरकार को इन फर्जी दवाखानों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनीं चाहिए।
सैक्स पावर बढ़ाने के नाम पर झोलाछाप कर रहे युवाओं का जीवन बर्बाद
हाथरसः शहर में गुप्त रोगों के नाम पर बिना डिग्री वाले फर्जी झोला छाप डाक्टर कर रहे हैं मरीजों का इलाज, इसके एबज में मरीजों से ठग रहे हैं हजारों रूपए। जीहां आप अलीगढ रोड पर चले जाएं चाहे आगरा रोड पर सभी जगह इन झोलाछापों के विज्ञापन लगे हुए मिलेंगें। एसे दवाखाने आज कल सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी जांच के आदेश दिए हैं। 2013 में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर में हाशमी दवाखाने समेत 20 दवाखानों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिन पर गलत प्रचार के जरिए लोगों को ठगने के आरोप थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव (मेडिकल एजुकेशन) अनिता भटनागर जैन ने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वो दवाओं और चमत्कारिक (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 को सख्ती से लागू कराएं. सरकार ने ऐसे दवाखानों के अलावा ताबीज जैसी चीजें बेचने वालों और उनके विज्ञापन देने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं लखनऊ के हाशमी दवाखाने की ओर से सेक्स ताकत बढ़ाने के विज्ञापन देना औषधि और जादुई उपचार अधिनियम (आपत्तिजनक विज्ञापन) 1954 की धारा 3 का उल्लंघन बताया गया था। उक्त मामले में जिला प्रशासन से वार्ता की गई आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अपने आप को काफी व्यस्थ बताया। प्रकाश टाकीज के निकट चल रहे गुप्त रोगी दवाखाने में एक मरीज से 2300 रूपए ले लिए गए इसके बदले में सैक्स पावर बढाने की तीन गोली व एक स्वर्णभस्म के नाम से जैल दिया गया। जिसे खाने से मरीज को पेट संबंधित बीमारियों होने लगी हैं। उक्त मरीज ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई है। सरकार को इन फर्जी दवाखानों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करनीं चाहिए।
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