हाथरस: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य, लोक अदालत, पर्यावरण, एंव कन्या भूण हत्या विषय पर एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्री रामचन्द्र अग्रवाल कन्या इण्टर कालेज, हाथरस में श्रीमती शिव कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कालेज की प्राचार्या श्रीमती रेखा सिंह एवं कालेज की शिक्षिकायें श्रीमती अमृता सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती उर्वशी, श्रीमती लता सक्सैना, श्रीमती ममता सिंह, श्रीमती शशीवाला, श्रीमती हेमलता, श्रीमती जागृती प्रकाश, श्रीमती नीलम कुमारी, आदि की उपस्थिति में शिविर में उपस्थित छात्राओं को जानकारी देते हुये श्रीमती शिव कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुये बताया कि प्रत्येक प्रकार के दीवानी, फौजदारी(शमनीय) वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराना, साक्षरता शिविरों के माध्यम से जनता को प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देना, लोक अदालतों का आयोजन कराना, गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त उन्हांेने पोक्सों एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव द्वारा छात्राओं से आग्रह किया कि इस शिविर में प्राप्त जानकारियों को दूसरे व्यक्तियों को भी दे, जिस प्रकार एक दीप से दूसरा दीप जलाता है, उसी प्रकार कानून की जानकारी दूसरे व्यक्तियों तक भी पहुॅचे। इसके अतिरिक्त उन्होने मध्यस्थता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सुलह होती है, जिसमें दोनो पक्षों की विजय होती है एक दूसरे के प्रति पे्रम रहता है। उन्होंने पर्यावरण के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै। सचिव ने कहा कि कन्या भूण हत्या के लिये हम सभी जिम्मेदार है। कन्या भूण हत्या एक कानूनी अपराध जिसके लिये सजा का प्रावधान है। कन्या भूण हत्या रोकने के लिये हम सभी को आगे आना होगा। उपस्थित छात्राओं को कानूनी जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्ति, महिला एवं बच्चों, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, एवं जरूरत मंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि अपने छोटे-छोटे विवादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराना चाहिए।
शिविर का संचालान श्रीमती रेखा सिंह, प्राचार्या द्वारा किया गया। प्राचार्या ने अपने वक्तव्य में सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्राओं व जनता को कानून की जानकारी प्राप्त होती है। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्राऐं उपस्थित रही। उपस्थित छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से पम्पलेट्स वितरित किये गये।
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