हाथरस: कस्तूरबा गाॅधी बालिका जूनियर हाईस्कूल, सहपऊ तहसील सादाबाद, जनपद हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन पोक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार व मौलिक अधिकार पर श्रीमती शिव कुमारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बार्डन श्रीमती कुमकुम शर्मा, अध्यापक प्राची शर्मा, लता भारद्वाज, मीरा यादव, प्रकाशवीर सिंह, ममता यादव, एंव ए0बी0आर0सी0 सलिल यादव आदि की उपस्थिति में शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित छात्राओं को जानकारी देते हुये अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में छात्राओं को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होने पोक्सों एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये कहा है विशेष कानून सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड के मामले में कार्यवाही की जाती है। यह एक्ट बच्चों के सेक्युअल हैरेसमंेट, सेक्सुअल असाॅल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस काननू के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। यदि अभियुुक्त एक किशोर (टीनएज) है, तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम में केस चलाया जाएगा। इस एक्ट में ये भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे के साथ गलत कृत्य हुआ तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 06 महीने तक जेल हो सकती है।
उन्होंने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार व मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनया गया। किसी भी कार्य को करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम योजनाओं का लाभ उठा सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सचिव ने कहा कि पढ़ने के लिये कोई उम्र निर्धारित नही होती है।
उन्हांेने कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। कन्या भूण हत्या के लिये हम सभी जिम्मेदार है। कन्या भूण हत्या एक कानूनी अपराध जिसके लिये सजा का प्रावधान है। कन्या भूण हत्या रोकने के लिये हम सभी को आगे आना होगा। उपस्थित छा़त्राओं को कानूनी जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्ति, महिला एवं बच्चों, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, एवं जरूरत मंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन श्रीमती कुमकुम शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्रायें उपस्थित रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से उपस्थित सभी छात्राओं को पम्पलेट वितरित किये गये।
उन्होंने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार व मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनया गया। किसी भी कार्य को करने के लिये जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम योजनाओं का लाभ उठा सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सचिव ने कहा कि पढ़ने के लिये कोई उम्र निर्धारित नही होती है।
उन्हांेने कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। कन्या भूण हत्या के लिये हम सभी जिम्मेदार है। कन्या भूण हत्या एक कानूनी अपराध जिसके लिये सजा का प्रावधान है। कन्या भूण हत्या रोकने के लिये हम सभी को आगे आना होगा। उपस्थित छा़त्राओं को कानूनी जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व्यक्ति, महिला एवं बच्चों, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, एवं जरूरत मंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन श्रीमती कुमकुम शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्रायें उपस्थित रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की ओर से उपस्थित सभी छात्राओं को पम्पलेट वितरित किये गये।
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