घर के बाहर व सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी लगेगा ₹500 का जुर्माना, नई गाइडलाइन जारी
हाथरस: प्राप्त जानकारी अनुसार कोविड-19 माहवारी के दौरान सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत मास्क या चेहरा न लगे होने पर ₹1000 का जुर्माना प्रति व्यक्ति से लिया जाएगा यदि वह दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसे ₹10000 का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही विशेष बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या घर के बाहर झुकता है तो उस पर भी आर्थिक दंड 500 रूपए का जुर्माना बसूला जाएगा।
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